Budget 2024- लोकसभा में आम बजट पेश
Budget 2024 for Taxpayers: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। इसी साल अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर की मांगों (डिमांड नोटिस) को वापस लेने का फैसला किया था। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव वित्त मंत्री ने नहीं किया था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने करदाताओं को लेकर कौन से बड़े एलान किए। आइए जानते हैं
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25 हज़ार गावों तक नै सड़क बनेंगी
लोकसभा में आम बजट पेश
5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लांच होगा
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक लोन
नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
0-3 लाख : 0
3-7 लाख : 5%
7-10 लाख: 10%
10-12 लाख: 15%
12-15 लाख: 20%
15 लाख से अधिक: 30%
आयकर दरों पर वित्त मंत्री ने कहा, 'नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना ऐसी होगी, जिसमें 0 से 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपये की आय पर 5% और 7-10 लाख रुपये की आय पर 10% आयकर लगेगा। वहीं 10-12 लाख की आय पर 15% और 12-15 लाख रुपये की सालाना आय पर 20%, और 15 लाख से अधिक की आय पर 30% आयकर लगेगा।
- सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standerd Deduction) को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है।
- पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार के पास वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान (टैक्सेशन) के प्रावधानों में सुधार करने का मौका था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। हालांकि, उन्होंने करीब एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही थी। नई कर प्रणाली में सरकार ने तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा।
खास बातें
- चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी।
- न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है।
- विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा।
- म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है।
- ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1 फीसदी कर दिया गया है।
- टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास-2.O पर काम जारी है
- म्युचुअल फंड के रिपरचेज पर टीडीएस खत्म
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20%
- इनकम टैक्स कानून की छह महीने में समीक्षा करेंगे
- एंजेल टैक्स हटाया
अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एलान किया था कि वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं उनमें वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों (डिमांड नोटिस) से जुड़े 25000 रुपये तक के विवादों को सरकार वापस ले लेगी। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले कर लाभ की समयसीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का एलान किया था। ऐसे में स्टार्टअप्स में निवेश करने वालों को इस बजट से एक साल का अतिरिक्त कर लाभ मिलने की राह खुल गई थी। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद करदाताओं को टैक्स रिफंड मिलने में लगने वाले समय में कमी आई है। पहले इसमें औसतन 93 दिन का समय लगता था अब यह कम होकर 10 दिन रहा गया है
कर व्यवस्था को विवेकपूर्ण बनाने का दावा किया था
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करदाताओं को आश्वस्त किया था कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी। टैक्सपेयर्स को मिलने वाली सुविधाओं कहा कि पिछले पांच वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है
बोले डिप्टी सीएम- बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान
यह सबका साथ, सबका विकास वाला बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। युवाओं, महिलाओं, नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। यह कहना है प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। उन्होंने कहा कि पहली नौकरी में एक लाख रुपए सालाना से कम सैलेरी होने पर 15 हजार रुपए की मदद, शिक्षा ऋण में छूट से युवाओं का भविष्य संवरेगा। वहीं, पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए एवं 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप से काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इनकम टैक्स में छूट के साथ सरकारी कर्मियों को भी तोहफा दिया गया है।
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