उत्तर प्रदेश के लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर गिरी गाज
लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन
लापरवाही करने वाले 5 चिकित्साधिकारी सेवा से बर्खास्त
1 सी०एम०ओ० समेत 16 चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही
लापरवाही बरतने वाले सी०एम०ओ० से स्पष्टीकरण तलब
2 लापरवाह चिकित्साधिकारियों को परिनिन्दा का दण्ड
1 चिकित्साधिकारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त, विभागीय कार्यवाही भी संस्थित।
कई चिकित्साधिकारियों की वेतनवृद्धियाँ भी रोकी
चिकित्सकीय कार्यों से विरत रहने एवं अपने ड्यूटी से बिना सूचना अनधिकृत रूप से लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 05 चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किये जाने आदेश अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिये है। सेवा से बर्खास्त किये जाने वाले चिकित्साधिकारीः-
डॉ० अलकनन्दा, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर
डॉ० रामजी भरद्वाज, चिकित्साधिकारी, अधीन सी०एम०ओ०, कुशीनगर
डॉ० सौरभ सिंह, चिकितसाधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर
डॉ० विकलेश कुमार शर्मा, सी०एच०सी०-जगदीशपुर, अमेठी
डॉ० मोनिका वर्मा, सी०एच०सी०-दिबियापुर, औरैया
मुख्य चिकित्साधिकारी, अम्बेडकर नगर डॉ० संजय कुमार शैवाल एवं डिप्टी सी०एम०ओ० श्री डॉ० संजय वर्मा द्वारा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउण्ड जाँच सेन्टरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रकिया में जानबूझ कर अनियमितता किये जाने, शासनादेशों के उल्लंघन करने एवं व्यक्तिगत स्वार्थ के कारणों से फाइलों को स्वीकृत किये जाने में लापरवाही करते हुए अपने पद का दुरूपयोग किये जाने का दोषी पाये जाने पर दोनो चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं।
कई स्तरों से उक्त दोनों चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें पाये जाने पर ए०डी०एम० सहित 03 सदस्यों की कमेटी द्वारा प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जाँच की गयी। मामले की जाँच में आरोपों की पुष्टि होने पर उपमुख्यमंत्री श्री पाठक द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं।
चिकित्सा अधीक्षक सण्डीला, हरदोई डॉ० मनोज कुमार सिंह, जो कि पी०सी० पी०एन० डी०टी०/एफ०आर०यू० का कार्य भी देखते हैं द्वारा जनपद में नियमविरुद्ध चल रहे अनधिकृत रूप से प्राइवेट अस्पतालों पर कोई कार्यवाही न करते हुए अपने कर्तव्य दायित्वों में लापरवाहे किये जाने के आरोप में डा० सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही जाँच किये जाने के आदेश दिये गये हैं साथ ही जनपद में कई वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की तैनाती के बावजूद कनिष्ठ चिकित्साधिकारी को वरिष्ठ पद का कार्य कराये जाने हेतु सी०एम०ओ०, हरदोई से स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के भी आदेश दिये गये हैं।
- डॉ० शमीम अख्तर, अधीक्षक, सी०एच०सी०-मेजा, प्रयागराज द्वारा सी०एच०सी० कोराँव प्रयागराज में अधीक्षक पद पर रहते हुए प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने एवं अधीनस्यों पर नियंत्रण न रख पाने एवं अन्य कई गम्भीर शिकायतों के कारण विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जनपद-सुल्तानपुर के सी०एच०सी०-लम्भुआ में महिला के इलाज में लापरवाही बरतने हेतु तत्कालीन अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार सिंह (वर्तमान तैनाती-सी०एच०सी०-कादीपुर), डॉ० धर्मराज, चिकित्साधिकारी एवं सी०एच० सी ०-लम्भुआ में तैनात फार्मासिस्ट श्री अवधनारायण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं
जिला चिकित्सालय, मथुरा में तैनात इमर्जेन्सी मेडिकल अफसर डॉ० देवेन्द्र कुमार एवं सर्जन डॉ० विकास मिश्रा द्वारा स्थानीय झगडे एवं मारपीट के मामले में 02 व्यक्तियों का मेडिकल किये जाने में लापरवाही बरतते हुए गलत मेडिकोलीगल किये जाने पर उक्त दोनो चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
श्री पाठक द्वारा चिकित्सकीय कार्यों एवं अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने हेतु अलग-अलग मामलों में निम्न चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को दिये गये हैं:-
डॉ० अन्नू चन्द्रा, चिकित्साधिकारी, अधीन सी०एम०ओ० बलरामपुर
डॉ० शिवेश जायसवाल, चिकित्साधिकारी, पं० दीनदयाल उपाध्याय, राजकीय चिकित्सालय,वाराणसी
डॉ० राजेश कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बदायूँ
डॉ० गणेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, सी०एच०सी०-गोला, जनपद-खीरी
डॉ० अरूण कुमार, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, बदायूँ
डॉ० अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
डॉ० जानकीश चन्द्र शंखधर, चिकित्साधिकारी, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सम्भल
राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूँ के अस्थिरोग विभाग में तैनात सह-आचार्य डॉ० रितुज अग्रवाल द्वारा एक महिला चिकित्साधिकारी एवं एक अन्य चिकित्साधिकारी से गाली गलौज एवं अभद्रता किये जाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए डॉ० अग्रवाल के विरूद्ध भी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश श्री पाठक द्वारा दिये गये
चिकित्सकीय कार्यों एवं अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने हेतु अलग-अलग मामलों में निम्न चिकित्साधिकारियों को परिनिन्दा का दण्ड प्रदान किया गया है:-
डॉ० प्रतिभा यादव, चिकित्साधिकारी, सी०एच० सी०-महसी, बहराइच
डॉ० राकेश सिंह चिकित्साधिकारी, सी०एच० सी०-राल, मथुरा
स्टेट हेल्थ एजेन्सी, साचीज द्वारा संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना में प्रतिनियुक्ति पर तैनात डॉ० आदित्य पाण्डेय द्वारा अपने सहकर्मी से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अशोभनीय व्यवहार किये जाने पर डॉ० आदित्य की तत्काल प्रभाव से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थल अधीन सी०एम०ओ० रायबरेली में वापस भेजते हुए विभागीय कार्यवाही भी किये जाने के आदेश उपमुख्यमंत्री श्री पाठक द्वारा दिये गये हैं।
डॉ० लालमणि, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर द्वारा आजमगढ़ में तैनाती के दौरान प्रसूताओं से वसूली एवं अभद्रता करने एवं उच्च्चादेशों की अवहेलना किये जाने के दोष में 03 वेतनवृद्धियाँ स्थायी रूप से रोकते हुए परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने आदेश दिये गये हैं।
डॉ० सन्तोष सिंह, चिकित्साधिकारी, अधीन सी०एम०ओ० बलरामपुर की 04 वेतनवृद्धियाँ व डॉ० निशा बुन्देला, चिकित्साधिकारी, अधीन सी०एम०ओ० झाँसी की 02 वेतनवृद्धियाँ रोकने व परिनिंदा का दण्ड दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।
डॉ० पवन साहू, आर्थोसर्जन, ट्रामा सेन्टर, मोठ, झाँसी द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस किये जाने के आरोप सिद्ध पाये जाने पर 02 वेतनवृद्धियाँ रोकते हुए परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया है।
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यूपी में लापरवाह डॉक्टरों पर गिरी गाज, बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धि रोकी गईं
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के दिए निर्देश
कहा- जनसेवा के कार्य में लापरवाही एवं अनियमितताएं नहीं होंगी बर्दाश्त
लखनऊ, 8 मई : लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरी है। बर्खास्तगी, तबादले और वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं। डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जनसेवा के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही एवं अनियमिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड जांच सेंटर के पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया में खेल करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। अम्बेडकर नगर के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल एवं डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय वर्मा पर निजी अस्पतालों के पंजीकरण व नवीनीकरण में अनियमितता बरतने का दोषी पाया गया है। निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउण्ड जांच सेन्टरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रकिया में जानबूझ कर अनियमितता किये जाने, शासनादेशों के उल्लंघन करने और फाइलों को स्वीकृत किये जाने में लापरवाही बरती गई। उक्त चिकित्साधिकारियों ने अपने पद का दुरूपयोग किया। शिकायत के बाद एडीएम सहित तीन सदस्यीय कमेटी ने मामले की जांच की। जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया। अपर मुख्य सचिव को दोनों डॉक्टरों पर कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं।
हदोई स्थित संडीला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार सिंह पर जनपद में नियमविरुद्ध अनधिकृत रूप से प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों पर कोई कार्रवाई न करने के आरोप लगे हैं। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। डॉ. सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही व जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जनपद में कई वरिष्ठ चिकित्साधिकारी की तैनाती के बावजूद कनिष्ठ चिकित्साधिकारी को वरिष्ठ पद का कार्य कराये जाने के लिए सीएमओ से जवाब-तलब किया गया है।
*बिना सूचना गैरहाजिर पांच डॉक्टर होंगे बर्खास्त*
लंबे समय से गैरहाजिर पांच डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। इन डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष को दिए हैं। इन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाएगा। गोरखपुर जिला चिकित्सालय की डॉ. अलकनन्दा, कुशीनगर सीएमओ के अधीन डॉ. रामजी भरद्वाज, बलरामपुर सीएमओ के अधीन डॉ. सौरभ सिंह, अमेठी स्थिति जगदीशपुर सीएचसी के डॉ. विकलेश कुमार शर्मा व औरैया दिबियापुर सीएचसी की डॉ. मोनिका वर्मा पर बर्खास्तगी की गाज गिरेगी।
*लापरवाही पर तबादला*
प्रयागराज मेजा सीएचसी के अधीक्षक डॉ. शमीम अख्तर पर कोरांव सीएचसी अधीक्षक रहते हुए प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। साथ ही अधीनस्थों पर नियंत्रण न रख पाने एवं अन्य कई गम्भीर शिकायतों के कारण विभागीय कार्यवाही किये जाने एवं तबादला किये जाने के आदेश दिये गये हैं। सुल्तानपुर के लम्भुआ सीएचसी में महिला के इलाज में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह (वर्तमान तैनाती-सीएचसी कादीपुर), डॉ. धर्मराज, चिकित्साधिकारी एवं सीएचसी-लम्भुआ में तैनात फार्मासिस्ट अवधनारायण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं। मथुरा जिला चिकित्सालय में तैनात इमर्जेन्सी मेडिकल अफसर डॉ. देवेन्द्र कुमार एवं सर्जन डॉ. विकास मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय झगडे एवं मारपीट के मामले में दो व्यक्तियों का मेडिकल किये जाने में लापरवाही बरती। गलत मेडिकोलीगल किये जाने पर दोनों डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं।
*इन डॉक्टरों पर भी गिरेगी गाज*
डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव को चिकित्सकीय कार्यों एवं अपने कर्तव्य दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें बलरामुर सीएमओ के अधीनक डॉ. अन्नू चन्द्रा, वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के डॉ. शिवेश जायसवाल, बदायूं जिला चिकित्सालय के डॉ. राजेश कुमार वर्मा, डॉ. अरूण कुमार, खीरी स्थित गोला सीएचसी के अधीक्षक डॉ. गणेश कुमार, संयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय के डॉ. जानकीश चन्द्र शंखधर शामिल हैं।
*प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर वेतनवृद्धि रोकीं*
झांसी के मोठ ट्रॉमा सेंटर में आर्थोसर्जन डॉ. पवन साहू पर प्राइवेट प्रैक्टिस के गंभीर आरोप लगे। जांच में आरोप सही पाए गए। लिहाजा उनकी दो वेतनवृद्धियां रोक दी गई हैं। परिनिन्दा का दण्ड दिये जाने के लिए अपर मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार बलरामपुर सीएमओ के अधीनी डॉ. संतोष सिंह की चार, झांसी सीएमओ के अधीन डॉ. निशा बुन्देला की दो वेतनवृद्धियां रोकने व परिनिंदा का दंड के आदेश दिए गए हैं। हमीरपुर जिला महिला चिकित्सालय की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लालमणि पर आजमगढ़ में तैनाती के दौरान प्रसूताओं से वसूली एवं अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। उच्चादेशों की अवहेलना का भी दोषी पाया गया है। उनकी तीन वेतनवृद्धियां स्थायी रूप से रोकने व परिनिन्दा का दंड दिये जाने आदेश दिये गये हैं। उधर, स्टेट हेल्थ एजेन्सी, साचीज की ओर से संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेश चिकित्सा योजना में प्रतिनियुक्ति पर तैनात डॉ. आदित्य पाण्डेय द्वारा अपने सहकर्मी से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अशोभनीय व्यवहार किया गाया। डॉ. आदित्य की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए, मूल तैनाती स्थल रायबरेली सीएमओ के अधीन करने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सकीय कार्यों एवं अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के मामले में बहराइच महसी सीएचसी की डॉ. प्रतिभा यादव व मथुरा राल सीएचसी के डॉ. राकेश सिंह को परिनिन्दा का दंड प्रदान किया गया है। वहीं, बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में हड्डी रोग विभाग में तैनात सह-आचार्य डॉ. रितुज अग्रवाल द्वारा एक महिला चिकित्साधिकारी एवं एक अन्य चिकित्साधिकारी से गाली गलौज एवं अभद्रता किये जाने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए डॉ. अग्रवाल के विरूद्ध भी विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए गए हैं।