बिजनौर : कोतवाली देहात पुलिस की मुठभेड़, प्रतिबंधित मांस व अवैध शस्त्र सहित 3 गिरफ्तार - 1 घायल
रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर
बिजनौर, 16.08.2026 : थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ग्राम अकबराबाद के जंगल स्थित कब्रिस्तान में गोकशी कर रहे 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 1 अभियुक्त घायल हुआ है।
*पूरा मामला*
दिनांक 16.08.2026 को पुलिस को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम अकबराबाद के जंगल में गोकशी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में *आसिफ पुत्र रशीद निवासी ग्राम अकबराबाद* के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मौके से फरार हुए 2 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया।
*गिरफ्तार अभियुक्त*
1. *आसिफ पुत्र रशीद* - निवासी ग्राम अकबराबाद, थाना कोतवाली देहात
2. *आसमां पत्नी आसिफ* - निवासी ग्राम अकबराबाद
3. *जुबैदा पत्नी बुन्दू* - निवासी ग्राम अकबराबाद
*बरामदगी*
पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया:
- *गौवंशीय मांस लगभग 02 क्विंटल*
- *पशु वध के उपकरण*: 02 लोहे की छुरी, 02 लोहे की चापड़, 01 लकड़ी का गुटखा, 02 रस्सी के टुकड़े
- *अवैध शस्त्र*: 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- *अन्य*: 2-2 किलो गौवंशीय मांस आसमां व जुबैदा के कब्जे से
घायल अभियुक्त आसिफ को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
*मुकदमा*
इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 199/2026 धारा 109(1)/3/5 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
*आपराधिक इतिहास*
मुख्य अभियुक्त *आसिफ* का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ गौवध, गैंगस्टर एक्ट, शस्त्र अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम सहित 6 मुकदमे पहले से दर्ज हैं।
*गिरफ्तार करने वाली टीम*
इस कार्रवाई को थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने अंजाम दिया है
बाइट : राजेश सोलंकी, सीओ सिटी नगीना




Post a Comment