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बिजनौर : 14 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला, एक और दोषी को आजीवन कारावास

बिजनौर : 14 साल पुराने दोहरे हत्याकांड में फैसला, एक और दोषी को आजीवन कारावास

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर / नजीबाबाद: 14 साल पहले हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने एक और दोषी को सजा सुनाई है। अपर जिला जज डॉ. शहजाद अली ने आरोपी रफीक को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

क्या था मामला:

यह मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र के साहनपुर इलाके का है। 15 फरवरी 2012 को बुन्दु ने थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका बड़ा बेटा सलमान बर्तनों की दुकान करता था और दूसरा बेटा जाकिर नगीना देहात में बर्तनों की दुकान करता था। 15 फरवरी 2012 को जाकिर दुकान बंद करके घर आया, फिर बाइक लेकर घर से निकल गया। उसने अपने छोटे भाई सलमान को भी फोन कर बुला लिया। जब दोनों भाई रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की।

अगले दिन जाकिर की बाइक एक इंटर कॉलेज के पास पड़ी मिली। तलाश करने पर गन्ने के खेत में जाकिर का गर्दन कटा शव मिला और कुछ दूरी पर ही सलमान का भी गर्दन कटा शव मिला। दोनों की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। तहरीर में बुन्दु ने बताया था कि हत्या से करीब 9 महीने पहले जाकिर का नद्दीफन निवासी माजिद से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था।

पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जांच में चारों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस के मुताबिक रफीक ने पुलिस के सामने जाकिर और सलमान की हत्या का जुर्म कबूल किया था। इस मामले में दो अन्य दोषी सलाहुद्दीन और गुड्डू को 4 साल पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि चौथा आरोपी शाहिद अभी भी फरार है।

बाइट : अजीत पवार






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