बिजनौर : प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस मुठभेड़, दो आरोपी गिरफ्तार
रिपोर्ट शकील अहमद बिजनौर
बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र में गांगन नदी किनारे मिले प्रतिबंधित पशु के अवशेष के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, गोकशी के उपकरण और मोटरसाइकिल बरामद की है।
मामला बिजनौर के थाना ग्राम शाहपुर खेड़ी के पास गांगन नदी का है, जहां 1 सितंबर को गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने के बाद थाना स्योहारा में गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे और आरोपियों की तलाश में पुलिस 3 सितंबर को ग्राम जुझैला के जंगल में चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान बाइक सवार तीन संदिग्धों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में फिरोज पुत्र साकिब निवासी शाहपुर खेड़ी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि विपिन पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी कमाला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो .315 बोर के अवैध तमंचे, खोखा और जिंदा कारतूस, गोकशी के उपकरण और प्लैटिना मोटरसाइकिल बरामद की है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपियों ने गौकशी की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है और फरार साथी की पहचान राजू पुत्र खलील के रूप में बताई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
बाइट : अमित श्रीवास्तव, एस पी पूर्वी बिजनौर

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