विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम 10 बार अंकित होने के मामले में कम्प्यूटर सहायक एवं 05 बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची के कार्य से हटाने के निर्देश
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
समाजवादी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में विकास यादव नामक व्यक्ति का नाम 10 बार अंकित होने" के आरोप के संबंध में करायी गयी जांच पूर्ण
प्रकरण में दोषी पाये गए कम्प्यूटर सहायक एवं 05 बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची के कार्य से तत्काल हटाने के निर्देश
कम्प्यूटर सहायक एवं 05 बूथ लेवल अधिकारियों को सेवा से हटाये जाने सम्बन्धी दिया गया नोटिस
दोषी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने के निर्देश
जिम्मेवार तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा 02 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश
लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2026 : समाजवादी पार्टी द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को प्रेस वार्ता के माध्यम से लगाये गये आरोप "विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में विकास यादव नामक व्यक्ति का नाम 10 बार अंकित होने" का त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण की विस्तृत जांच आख्या जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ से प्राप्त की गयी।
प्राप्त जांच आख्या के अनुसार समान नाम,समान वल्दियत का एक मतदाता गोरखपुर जनपद के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र चौरीचौरा से सम्बन्धित है, जो अन्य 13 प्रविष्टियों से भिन्न है। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ की मतदाता सूची में आरोप में उल्लिखित मतदाता ‘‘विकास यादव’’ का हिन्दी में नाम 13 बार अंकित होना पाया गया। 13 जगह मतदाताओं के नाम हिन्दी में ‘‘विकास यादव’’ प्रदर्शित होने के संदर्भ में 02 जगह पूर्व में ही नियमानुसार विलोपन की कार्यवाही की जा चुकी है। शेष 11 प्रविष्टियां जनपद आजमगढ़ के 11 अलग-अलग व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, जो अपने-अपने गांव में वर्तमान में निवास कर रहे हैं और उन 11 में से वास्तविक ‘‘विकास यादव’’ को छोड़कर अन्य 10 व्यक्तियों के वास्तविक नाम एवं अन्य विवरण के संशोधन हेतु को फार्म-8 भरवा दिया गया है।
प्रकरण में दोषी पाये गए मतदाता पंजीकरण केन्द्र के कम्प्यूटर सहायक एवं बूथ लेवल अधिकारियों को मतदाता सूची के कार्य से तत्काल हटाते हुए उनकी सेवा समाप्त किये जाने सम्बन्धी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रकरण के लिए जिम्मेवार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 347-आजमगढ़ के कम्प्यूटर सहायक एवं बूथ लेवल अधिकारियों, तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा 02 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने से पूर्व उनको नोटिस दिए जाने के निर्देश दिये गये हैं।
मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता बरतने के लिए तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा 02 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु आरोप पत्र जारी किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
जनपद आजमगढ़ के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की भी इस बिन्दु पर गहनता से जांच कर विस्तृत आख्या एक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारी, आजमगढ़ को दिये गये हैं।
https://x.com/ceoup/status/2113957359378895281

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