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बिजनौर : 2024 में सुशील हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

बिजनौर : 2024 में सुशील हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

रिपोर्ट : शकील अहमद, बिजनौर 

बिजनौर शहर में 29 मई 2024 को हुए सुशील हत्याकांड में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है

बिजनौर : 2024 में सुशील हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

आपको बता दे की 29 मई की शाम को बिजनौर के श्री हॉस्पिटल के पास दो बदमाशों ने सुशील कुमार उम्र 45 साल पुत्र रामदिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी इसी मामले में पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल सी डी आर के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया था और एक पूर्व सभासद सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था सभासद पति वसीम अहमद पुत्र फखरुद्दीन निवासी मोहल्ला मीरदीगान, अतुल चौधरी पुत्र आदित्य वीर निवासी फरीदपुर उददा, नईमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी बुखारा, शुभम चौधरी पुत्र सत्येंद्र चौधरी निवासी फरीदपुर उददा और अरनव तोमर पुत्र शौकीन निवासी न्यू सिटी कॉलोनी बिजनौर और हसीन अंसारी को अभियुक्त बनाया गया था

उस समय के बिजनौर के एसपी नीरज जादौन ने मीडिया को बताया था कि सुशील कुमार की 9:30 बीघा जमीन को खरीदने के लिए 40 लख रुपए एडवांस में दिए गए थे उसे रकम के बदले में ना तो प्रॉपर्टी मिली थी और ना ही 40 लाख रुपए वापस मिले थे जिसको अदालत ने सही सबूत ना मिलने पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया....इस मामले में सभासद पति वसीम अहमद का कहना है कि हम लोगों को सुशील हत्याकांड में 120 बी का मुलजिम बनाया गया था हम लोग बेकसूर थे और हमें अदालत पर पूरा भरोसा था अदालत ने हम लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया है और इंसाफ की जीत हुई है 

बाइट वसीम अहमद, सभासद पति



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