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1 जून तक अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिली

1 जून तक अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिली 

आम आदमी पार्टी में ख़ुशी की लहर है लोकसभा के चुनावी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और लोकप्रीय नेता अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट से अच्छी खबर है। आप कार्यकर्ताओ में ख़ुशी की लहर है केजरीवाल की ज़मानत से उत्साह चरम पर है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।  

ईडी ने किया था गिरफ्तार 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार (10 मई ) को आदेश पारित कर सकते हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundring) की जांच को लेकर 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

आप कार्यकर्ताओं में ख़ुशी 

हाल ही में ईडी ने अरविन्द केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया था। इसमें ईडी ने केजरीवाल को लेकर केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं जिसके बाद, ईडी के हलफनामे पर अरविन्द केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि चुनाव के समय ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

केजरीवाल जनता के लिए उम्मीद की किरण-आप 

आप नेता संजय सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, आप कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया और इसे लोकतंत्र की जीत बताया, केजरीवाल को लेकर ईडी ने हलफनामे में कहा था, ‘इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक, यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।

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1 जून तक अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत मिली

तथ्यात्मक और कानूनी दलीलों के मद्देनजर अंतरिम जमानत के आग्रह को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा जो संविधान की मूल विशेषता है। केवल राजनीतिक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ होगा और भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि प्रत्येक नागरिक का कार्य/व्यवसाय/पेशा या गतिविधि उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है

चुनाव के बीच बड़ा टर्निंग पॉइन्ट 

ईडी ने कहा था कि ऐसा समझना संभव नहीं होगा कि एक छोटे किसान या व्यापारी का काम किसी उस राजनीतिक नेता के प्रचार से कम महत्वपूर्ण है जो स्वीकार करता है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहा है। इसने कहा कि यदि केजरीवाल को उनकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए एक राजनीतिज्ञ होने के कारण कोई अंतरिम राहत दी जाती है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

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