बिजनौर : विद्यालयों में पोक्सो अधिनियम के विशेष प्रावधानों एवं विधिक परिणामों के प्रति छात्र-छात्राओं को किया जागरूक
रिपोर्ट शकील अहमद बिजनौर
बिजनौर, 29 सितंबर। माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर श्री संजय कुमार सप्तम के मार्गदर्शन में गांधी जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से 01 अक्टूबर 2026 तक विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के विशेष प्रावधानों, विधिक परिणामों तथा आत्मसुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
मंगलवार को गवर्नमेंट हाई स्कूल, बिसाट में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) श्रीमती अर्पणा पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि पॉक्सो अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण, छेड़छाड़ एवं पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। पैनल अधिवक्ता आनंद कश्यप ने अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों एवं उनके लिए निर्धारित दंड की जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 60 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
आर्य वैदिक कन्या इंटर कॉलेज, बिजनौर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती स्वाति चन्द्रा की अध्यक्षता में छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को पॉक्सो अधिनियम तथा आत्मसुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ के लॉ प्रोफेसरों एवं छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में लगभग 369 छात्राओं एवं 22 शिक्षिकाओं ने प्रतिभाग किया।
महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, मंडावर में अपर सिविल जज (सीडि.) श्री अजय कुमार चतुर्थ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम की उपयोगिता एवं बच्चों के अधिकारों की जानकारी दी गई। वहीं किसान इंटर कॉलेज, पीलीचौकी में सिविल जज (जू.डि.) श्रीमती स्वाति वर्मा ने पॉक्सो अधिनियम के साथ नालसा हेल्पलाइन 1500, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा पुलिस हेल्पलाइन 112 की जानकारी दी। दोनों कार्यक्रमों में क्रमशः लगभग 630 एवं 250 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।







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